दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े money-laundering के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई। सिसोदिया के वकीलों ने ईडी से जवाब मांगा था ईडी ने आज जवाब की कॉपी उनको दी। इसके बाद सिसोदिया के वकील ने ईडी के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगलिया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 5 अप्रैल को की जाएगी।
इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया था।
गौरतलब यह है कि AAP नेता मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिस के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था।
बता दे की, मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा,क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि तलब किए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं। इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च 2023 को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। यहां पर वह दिल्ली सरकार की 2021- 22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही बंद है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। जिसमें सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। बता दे की दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021- 22 अब रध की जा चुकी है।